Berhampur चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में दो सैन्यकर्मियों को आजीवन कारावास

Update: 2025-11-01 08:42 GMT
Berhampur बरहामपुर: एक बड़े घटनाक्रम में, गंजम जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने गोपालपुर स्थित आर्मी एयर डिफेंस (एडी) कॉलेज परिसर में एक स्कूल बस के अंदर चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में दो सैन्यकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दोषियों की पहचान गुजरात के मेहसाणा जिले के सतलासाना निवासी भूतेडिया जयेस कुमार (30) और देवगढ़ जिले के बरकोट पुलिस थाना क्षेत्र के बैधर गाँव निवासी हसलदार मुंडा (37) के रूप में हुई है। इन्हें इस साल जनवरी में हुए इस जघन्य अपराध का दोषी पाया गया। विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रणति पटनायक ने घटना के 10 महीने के भीतर फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। घटना के समय कुमार आर्मी एडी कॉलेज में हवलदार और मुंडा नायक के पद पर कार्यरत थे। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि कुल 20,000 रुपये पीड़िता को सौंपे जाएँ।
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