बालासोर: नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में आदमी को 22 साल की सजा

बालासोर: नाबालिग सौतेली बेटी से बलात्कार के आरोप में आदमी को 22 साल की सजा

Update: 2022-10-30 12:59 GMT

बालासोर की पोक्सो अदालत ने शनिवार को 45 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ 2020 में बलात्कार करने के आरोप में 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी मनोज कुमार बेहरा, जलेश्वर पुलिस सीमा के सेखबाद गांव का निवासी है।


बेहरा ने 9 जुलाई, 2020 की रात नौ वर्षीय नाबालिग को अकेला पाकर उसका यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद पीड़िता बीमार हो गई। जब उसकी मां को इस मामले के बारे में पता चला, तो वह उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी लेकिन बेहरा ने कथित तौर पर मना कर दिया। बाद में, पुलिस ने पीड़िता की मां से शिकायत मिलने के बाद बेहरा को गिरफ्तार कर लिया।


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