Balasore बालासोर: बालासोर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में 26 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) इंदिरा प्रियदर्शिनी ने सहदेवखुंटा क्षेत्र निवासी दोषी ज्योति रंजन बेहरा पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर बेहरा को 13 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा के अनुसार, बेहरा ने एक 15 वर्षीय स्कूली छात्रा को आपत्तिजनक तस्वीरों के ज़रिए ब्लैकमेल करके उसका यौन उत्पीड़न किया था।
पांडा ने कहा, "उसने उसकी नग्न तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी थी और उनमें से कुछ को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया था।" उन्होंने आगे कहा कि मामला तब सामने आया जब लड़की की माँ ने जून 2023 में सहदेवखुंटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद, पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं, जिनमें धारा 376(3), 323, 417, 379, 386 और 506 शामिल हैं, के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और आईटी अधिनियम की धारा 66, 67सी और 68बी के तहत मामला दर्ज किया और बेहरा को गिरफ्तार कर लिया। पांडा ने बताया कि अदालत ने बेहरा पर विभिन्न आरोपों के तहत मुकदमा चलाया और 24 गवाहों और 29 साक्ष्यों की जाँच के बाद फैसला सुनाया।