उत्कल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति के रूप में जगनेश्वर दंडपत की नियुक्ति रद्द
Odisha ओडिशा : राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने उत्कल विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति (वीसी) के रूप में प्रोफेसर जगनेश्वर दंडपत की नियुक्ति रद्द कर दी है।
महाधिवक्ता ने आज वकील प्रबीर दास द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान ओडिशा उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी।
वकील ने नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने कहा था कि यह नियुक्ति ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम का उल्लंघन है।
दास ने कहा, "ओडिशा विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार, यदि किसी विश्वविद्यालय में नियमित कुलपति नहीं है, तो किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रभारी कुलपति नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए, जैव प्रौद्योगिकी प्रोफेसर जगनेश्वर दंडपत को 27 मई को उत्कल विश्वविद्यालय का प्रभारी कुलपति नियुक्त किया गया।"
उन्होंने कहा, "इस कदम की वैधता को चुनौती देते हुए मैंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी। आज सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि राज्यपाल ने दंडपत की नियुक्ति रद्द कर दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियों में मौजूदा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।"