नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
Balasore बालासोर: विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजन कुमार सुतार ने शनिवार को 28 वर्षीय बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) के साथ 8,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी द्वारा जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दो साल के अतिरिक्त आरआई का आदेश दिया। दोषी की पहचान ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर के मूल निवासी प्रवत सेठी के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया और उसे पुरी शहर में रखकर उसका यौन शोषण किया। पीड़िता के पिता, अनंताबाद सासन के निवासी ने खैरा पुलिस स्टेशन में प्रवत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने उनकी बेटी का अपहरण तब किया जब वह कंप्यूटर क्लास गई थी।
29 जुलाई, 2023 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पीड़ित लड़की को पुरी शहर से छुड़ाया गया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, 376(2)(0), 363 और 366 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मुकदमा चलाया गया। अदालत ने 12 गवाहों और 18 साक्ष्यों की जांच के बाद शनिवार को फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के माध्यम से 4 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।