ओड़िशा। ओड़िशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने 67 वर्ष के एक व्यक्ति को तीन साल पहले एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 20 साल कैद की सजा सुनायी है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश, फूलबनी, संजीत कुमार बहेरा ने शुक्रवार को अनंग नायक को 20 साल के कारावास की सजा सुनायी और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने 20 सितंबर, 2020 को घर के बाहर खेल रही 5 साल की बच्ची को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. सरकारी अभियोजक असीम प्रहराज ने बताया कि पीड़ित बच्ची की मां ने उसी रात जी उदयगिरि थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी.
पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. मामले की जांच की गयी और उसके बाद इस शख्स के खिलाफ चार्जशीट पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की.
पॉस्को अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. आखिरकार 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फूलबनी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश संजीत कुमार बहेरा ने 17 फरवरी 2023 को 67 वर्षीय आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुना दी.