Berhampur बरहामपुर: न्यायाधीश प्रणति पटनायक की विशेष पॉक्सो अदालत ने शुक्रवार को 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास के मामले में दो युवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिनकी पहचान गोलंथरा थाना क्षेत्र के निवासी 33 वर्षीय रुतुराज बेहरा और 31 वर्षीय हेमंत बेहरा के रूप में हुई है। न्यायाधीश ने आदेश दिया कि ऐसा न करने पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 15 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
केस डायरी के मुताबिक घटना 28 जनवरी 2021 को हुई थी, जब नौ साल की पीड़िता अपने भाई के साथ गांव की सड़क पर खेल रही थी. दोनों आरोपी शादीशुदा थे और उन्होंने लड़की को चॉकलेट का लालच देकर एक घर में ले गए, जहां उन्होंने बारी-बारी से लड़की के साथ बलात्कार किया। उसकी चीख-पुकार सुनकर उसके भाई ने शोर मचाया, जिससे ग्रामीणों का ध्यान उसकी ओर गया। लड़की को चुप कराने के लिए आरोपियों ने उसका गला रेत दिया और उसके सिर पर पत्थर से वार कर भाग गए। हालांकि ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। बेहोश लड़की को बचाकर एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा दोनों को सौंपने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर मामला (27/21) दर्ज किया गया। पुलिस ने घटनास्थल से मिले पत्थर को जब्त कर लिया है। इसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। एमकेसीजी में इलाज के बाद पीड़िता को उसकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।