बेरहामपुर: रायगढ़ ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैंक ऑफ़ इंडिया (BoI) की इचिंडा शाखा को निर्देश दिया है कि वह UPI के ज़रिए गलती से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर किए गए ₹7,001 वापस करे। यह गलती मोबाइल नंबर "चर्निंग" (नंबर बदलने) की समस्या के कारण हुई थी।
आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र पांडा और सदस्य सतीश पाणिग्रही ने रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि मोबाइल नंबर को दोबारा असाइन करने या "नंबर चर्निंग" से जुड़ी तकनीकी समस्या के कारण पैसे गलत खाते में चले गए थे; इस प्रक्रिया में पुराने खाते से नंबर का लिंक नहीं हटाया गया था।
रायगढ़ के अशोक नगर निवासी शुभ्रकांत साहू ने 25 फरवरी, 2025 को ₹1, ₹3,000 और ₹4,000 के तीन ट्रांज़ैक्शन में पैसे ट्रांसफर किए थे। ये पेमेंट उनकी माँ सुप्रभा साहू के SBI खाते में भेजे जाने थे, लेकिन इसके बजाय मयूरभंज ज़िले के इचिंडा में S K अफ़रोज़ के BoI खाते में जमा हो गए।
साहू ने तुरंत बैंक, UPI ऐप और साइबर पुलिस से संपर्क किया। पुलिस के दखल के बाद अफ़रोज़ का खाता फ़्रीज़ कर दिया गया। हालाँकि, लंबे समय तक पैसे वापस न मिलने पर साहू ने उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और 8 मई, 2025 को शिकायत दर्ज कराई।