केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना

Update: 2023-01-05 06:14 GMT
अहमद : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर अहमद अहंगर को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। गौरतलब है कि अहमद अहंगर ने एक ऑनलाइन भारत-केंद्रित आईएसआईएस (ISIS) प्रचार पत्रिका शुरू करने में अहम किरदार निभाया था। गृह मंत्रालय को नोटिफिकेशन के मुताबिक गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के तहत चौथी अनुसूची में शामिल होने के साथ अहंगर आतंकवादी घोषित होने वाला 49वां व्यक्ति है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक अहमद अहंगर वर्ष 1974 में श्रीनगर में पैदा हुआ था। अहंगर बीते 2 दशकों से फरार है। वह विभिन्न आतंकवादी संगठनों के बीच समन्वय बनाने का भी काम करता है। अहंगर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है।
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