नफरत भरे भाषण को कोई स्वीकार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2023-08-12 05:32 GMT
नई दिल्ली: यह देखते हुए कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से नफरत भरे भाषण के मामलों को देखने के लिए एक समिति गठित करने को कहा। शीर्ष अदालत हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों में रैलियों में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने वाले कथित "घोर घृणास्पद भाषणों" पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां हाल ही में सांप्रदायिक झड़पों में छह लोगों की जान चली गई।
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