एनआईए ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया, जेकेएलएफ प्रमुख के लिए मौत की सजा मांगी

न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

Update: 2023-05-27 13:07 GMT
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका 29 मई को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल 24 मई को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 और भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इस तरह के अपराध के लिए अधिकतम सजा मौत की सजा है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि यह मामला "रेयरेस्ट ऑफ रेयर" नहीं था, जिसके लिए मौत की सजा दी जा सकती थी।
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