सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर शनिवार को सुनवाई करेंगे नए जज
उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश शनिवार को सुनवाई करेंगे.
अहमदाबाद: एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार करने के सूरत सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दायर अपील पर गुजरात उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश शनिवार को सुनवाई करेंगे.
उच्च न्यायालय द्वारा प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक शनिवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे।
न्यायमूर्ति गीता गोपी, जिन्हें पहले इस मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया था, ने 26 अप्रैल को सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।
23 मार्च को सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद, राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
इसके बाद कांग्रेस नेता ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी के साथ सूरत की एक सत्र अदालत में आदेश को चुनौती दी। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दोषसिद्धि पर रोक से राहुल गांधी की सांसद के रूप में बहाली हो सकती है।
राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई उनकी टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जहां उन्होंने कहा था, "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?"