नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एनपीसीबी) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग निर्माता, सभी आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग और/या आयातित उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग के आयातक, ब्रांड मालिकों और नागालैंड में संचालित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा विकसित केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल में पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अधिसूचित किया है।
एक नोटिस में, नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के. हुकाटो चिशी ने बताया कि पोर्टल को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट cpcb.nic.in (महत्वपूर्ण लिंक पर जाएं: पीडब्लूएम नियमों के तहत पीआईबीओ और पीडब्लूपी का पंजीकरण) के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
06 जुलाई, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में संशोधन के माध्यम से अधिसूचित प्रावधान 18 के अनुसार, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों पर पर्यावरण मुआवजा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के आधार पर लगाया जाएगा।" ईपीआर पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए 7005239265/8732050834 पर संपर्क किया जा सकता है।