NPCB ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के संबंध में स्वास्थ्य सुविधाओं को सूचित किया
नागालैंड Nagaland : नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एनपीसीबी) ने अधिसूचित किया है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (सरकारी और निजी) को निर्धारित प्राधिकारी यानी नागालैंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकरण/नवीनीकरण प्राप्त करना होगा।
एनपीसीबी के सदस्य सचिव के हुकाटो चिशी ने एक नोटिस में सभी बिस्तर वाले स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को छह महीने के भीतर अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) स्थापित करने और अधिसूचना जारी होने की तारीख से बीएमडब्ल्यू नियम, 2016 की अनुसूची - II (8) के अनुसार तरल अपशिष्ट के लिए आउटपुट डिस्चार्ज मानक का अनुपालन करने के लिए सूचित किया।
एनपीसीबी ने यह भी अधिसूचित किया कि सभी गैर-बिस्तर वाले कब्जेदारों को बीएमडब्ल्यू नियम, 2016 की अनुसूची - II (6) के अनुसार कीटाणुशोधन द्वारा उचित उपचार के बाद ही संक्रामक तरल अपशिष्ट का निपटान करना चाहिए।