MUMBAI मुंबई: पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वे मुंबई स्थित कंपनी हेज़ल मर्केंटाइल लिमिटेड की शिकायत के आधार पर नागालैंड के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष टेम्जेन इम्ना अलोंग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करेंगे।
कंपनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी शिकायत की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से कराने की मांग की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अलोंग और अन्य ने कथित तौर पर जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 125 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
कंपनी के वकील विवेक कांतवाला के अनुसार, अलोंग ने नागालैंड में निवेश करने के लिए कंपनी से संपर्क किया था। इसके बाद, 21 अप्रैल, 2015 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत कंपनी ने लगभग 125 करोड़ रुपये का निवेश किया।
हालांकि, कंपनी ने आरोप लगाया कि सभी आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और चालान बनाने के बाद, अलोंग ने उनके प्रतिनिधियों से संपर्क करने से बचना शुरू कर दिया। कंपनी ने कथित तौर पर नागालैंड के मंत्री से कोई जवाब न मिलने के बाद 9 फरवरी, 2024 को EOW में शिकायत दर्ज कराई। EOW ने 24 जून, 2024 को नागालैंड लोकायुक्त को एक पत्र भेजकर अलोंग के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। हालांकि, कांतवाला ने तर्क दिया कि चूंकि कथित अपराध के समय अलोंग मंत्री नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी।