Nagaland नागालैंड: सरकार के गृह विभाग के आदेश पर उपायुक्त मोकोकचुन ने फर्जी कॉल और हवाईअड्डों पर बम की धमकी देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ऐसी घटनाएं नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम, 1982 के उल्लंघन का मुकाबला करने की श्रेणी में आती हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्राधिकरण (बीसीएएस) के दिशानिर्देशों के अनुसार, नकली बम की धमकी एक गंभीर समस्या है और इससे यात्रियों, एयरलाइंस और सुरक्षा कर्मियों को काफी असुविधा होती है। यह नोटिस इस बात पर जोर देता है कि ऐसे कदम न केवल विघटनकारी हैं बल्कि हवाई अड्डे की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।
यह चेतावनी अधिनियम की धारा 39 (ए) को भी संदर्भित करती है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी उपकरण, पदार्थ या हथियार के साथ हिंसा के गैरकानूनी और जानबूझकर किए गए कार्य जो अपराधियों को गंभीर चोट या मौत का कारण बनने में सक्षम हैं, उन्हें नष्ट करने या नष्ट करने से प्रतिबंधित किया गया है। इससे हवाई अड्डे की सुविधाओं को नुकसान हो सकता है और आजीवन कारावास या जुर्माना हो सकता है। ऐसे कृत्य करने वालों या समर्थन करने वालों पर भी समान दंड लागू होता है।