Nagaland नागालैंड: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण (एसडीसीए) ने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के लिए राज्य में पांच फार्मेसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए तथा चार फार्मेसियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। एसडीसीए ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि दीमापुर में दो फार्मेसियों तथा जुन्हेबोटो जिले के अकुलुटो में एक-एक, वोखा में निउलैंड तथा त्सुमांग बी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मोकोकचुंग के अंतर्गत दिलोंग वार्ड में एक फार्मेसी का लाइसेंस, पेरेन जिले के अंतर्गत न्यू जलुकी में दो फार्मेसी का लाइसेंस तथा पेरेन के ही म्हैनामत्सी में एक फार्मेसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
एसडीसीए ने कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा नशीली दवाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के अनुरूप राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोडीन आधारित सिरप तथा मनोविकार नाशक पदार्थों जैसी अवैध दवाओं की बिक्री तथा युवाओं द्वारा इन दवा उत्पादों के व्यापक दुरुपयोग/दुरुपयोग के बारे में बढ़ती चिंता को दूर करने के लिए इसने एक व्यापक राज्यवार निरीक्षण अभियान शुरू किया। विभाग ने कहा कि उसने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से आम तौर पर दुरुपयोग की जाने वाली कुछ श्रेणियों की नशीली दवाओं और मनोविकार नाशक दवा उत्पादों की बिक्री को जनता के हित में प्रतिबंधित कर दिया है, हालांकि ड्रग्स और कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 और नियमों के तहत कोई कानूनी मंजूरी या प्रावधान नहीं है।
एसडीसीए ने कहा कि वह अधिनियम की अधिसूचना और प्रावधानों को सख्ती से लागू कर रहा है और प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री में लिप्त लाइसेंसधारी दवा विक्रेताओं से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लाइसेंसधारी डीलरों को इस तरह की अवैध गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी देते हुए, एसडीसीए ने फिर से पुष्टि की कि दवाओं की अवैध बिक्री के लिए किसी भी लाइसेंसधारी को बख्शा नहीं जाएगा।एसडीसीए ने प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री पर सुरक्षा और खुफिया जानकारी प्रदान करने में उनके समन्वित सहयोग और समन्वय के लिए राज्य पुलिस की सराहना की।