Nagaland नागालैंड : राज्य चुनाव आयोग ने 26 जून 2024 को पुलिस आयुक्तालय जिलों (दीमापुर, चुमौकेदिमा, निउलैंड) के अंतर्गत दीमापुर नगर परिषद, पूर्वी दीमापुर नगर परिषद, चुमौकेदिमा नगर परिषद, मेदजीफेमा नगर परिषद और निउलैंड नगर परिषद के लिए शहरी स्थानीय निकाय चुनाव, 2024 की घोषणा की है।
पुलिस आयुक्त, दीमापुर, केविथुटो सोफी, आईपीएस ने चुनाव के दौरान किसी भी तरह की शांति भंग होने और सार्वजनिक शांति को खतरा होने से रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेश में मतदान अवधि के दौरान मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे को छोड़कर, उल्लिखित परिषदों के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है।
मतदान के दिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड या आसपास के गांवों से नगरपालिका/नगर परिषद में आवाजाही प्रतिबंधित है। चुनाव से संबंधित सार्वजनिक सभाएं, जुलूस और किसी भी तरह की गैरकानूनी सभा पर प्रतिबंध है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इसी तरह के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित या प्रचारित करना प्रतिबंधित है। घातक हथियार, आग्नेयास्त्र और ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना और सार्वजनिक स्थानों या मतदान केंद्रों के पास पीए सिस्टम का उपयोग करना भी प्रतिबंधित है।
यह आदेश 25 जून 2024 को शाम 5:00 बजे से 27 जून 2024 को शाम 7:00 बजे तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और नागालैंड नगरपालिका अधिनियम 2023 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश परिस्थितिजन्य आवश्यकता के कारण एकतरफा पारित किया गया है और इसे दीमापुर, चुमौकेदिमा और निउलैंड जिलों के अंतर्गत जिला प्रशासन, डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और पुलिस स्टेशनों के कार्यालयों के प्रेस और नोटिस बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा।