नागालैंड विधानसभा ने फ्रंटियर टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026 को दी मंजूरी
नया प्रशासनिक ढांचा बनाने की दिशा में बड़ा कदम
कोहिमा: नागालैंड विधानसभा ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (FNTA) बिल, 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इस बिल के पारित होने के बाद पूर्वी नागालैंड के छह जिलों के लिए एक विशेष स्वशासी क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
इस नई व्यवस्था के तहत तुएनसांग, मोन, लोंगलेंग, किफिरे, नोकलाक और शामेटोर जिलों को FNTA के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में विकास, प्रशासन और स्थानीय भागीदारी को मजबूत करना है।
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि FNTA पूर्वी नागालैंड में लंबे समय से चली आ रही विकास संबंधी कमियों को दूर करने और क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व भाषाई हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बिल के अनुसार FNTA को स्थानीय स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करने और कई विषयों पर प्रशासनिक, वित्तीय तथा कार्यकारी अधिकार दिए जाएंगे। प्रस्तावित प्राधिकरण में 62 सदस्य होंगे और यह 46 विषयों से जुड़े मामलों में भूमिका निभाएगा।
यह फैसला केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ENPO) के बीच हुए समझौते के बाद आया है। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था नागालैंड की एकता और संवैधानिक प्रावधानों को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विकास को गति देगी।
FNTA के गठन को पूर्वी नागालैंड के लोगों की लंबे समय से चली आ रही विशेष प्रशासनिक व्यवस्था की मांग को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।