Nagaland: सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित

Update: 2024-10-30 11:32 GMT

Nagaland नागालैंड: के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा नागालैंड के सभी 60 (साठ) विधानसभा क्षेत्रों के लिए फोटोयुक्त मतदाता सूची का मसौदा 29 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित मसौदा सूची के अनुसार राज्य का मतदाता-जनसंख्या (ईपी) अनुपात 534 है, तथा मतदाता लिंग अनुपात 1009 है।

दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक होगी। दावे
और
आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 8 नवंबर 2024 (शुक्रवार) और 9 नवंबर 2024 (शनिवार) को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, साथ ही 22 नवंबर 2024 (शुक्रवार) और 23 नवंबर 2024 (शनिवार) को भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
नागरिक संबंधित बूथ लेवल अधिकारी या एईआरओ और ईआरओ के पास दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ईसीआई और सीईओ की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन voters.eci.gov.in (ईसीआई और सीईओ की वेबसाइट पर लिंक दिए गए हैं) या वीएचए (वोटर हेल्पलाइन ऐप) के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
2025 के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ नागालैंड की वेबसाइट: https://ceo.nagaland.gov.in पर उपलब्ध है
अंतिम फोटो मतदाता सूची 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी।
2025 के लिए ड्राफ्ट रोल के अनुसार मतदाताओं की संख्या नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है:
मोकोकचुंग जिले में ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के लिए दावे और आपत्ति पर नोटिस जारी
मोकोकचुंग के अतिरिक्त उपायुक्त और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एडीसी और ईआरओ) चुमलामो हंटसो ने 21 तुली, 22 अर्काकोंग, 23 इम्पुर, 24 अंगेटयोंगपांग, 25 मोंगोया, 26 आंग्लेंडेन, 27-मोकोकचुंग टाउन, 28 कोरिडांग, 29 जंगपेटकोंग और 30 अलोंगडाकी के मतदाताओं के लिए मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के बारे में सूचित किया है कि मतदाता सूची मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार की गई है और इसकी एक प्रति एडीसी कार्यालय और प्रत्येक निर्दिष्ट स्थान/मतदान केंद्र पर कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
मतदाता सूची तैयार करने की अर्हता तिथि 1 जनवरी 202 है। यदि उपर्युक्त अर्हता तिथि के संदर्भ में, नामावली में नाम शामिल करने के लिए कोई दावा हो या नाम शामिल करने पर कोई आपत्ति हो या किसी प्रविष्टि में विवरण पर कोई आपत्ति हो, तो उसे 28 नवंबर 2024 को या उससे पहले फॉर्म-6,7, या 8 में दर्ज किया जाना चाहिए, जैसा भी उचित हो।
ऐसे प्रत्येक दावे और आपत्ति को या तो एडीसी और ईआरओ कार्यालय में या संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ)/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए या डाक द्वारा दिए गए पते पर भेजा जाना चाहिए ताकि समय पर पहुंच सके।
कोई पात्र नागरिक, जो वर्ष 2025 में किसी भी बाद की अर्हक तिथि, अर्थात् 1 अप्रैल, 2025, 1 जुलाई, 2025 या 1 अक्टूबर, 2025 को अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने जा रहा है, वह भी अपना नाम सूची में सम्मिलित करने के लिए, नोटिस की तिथि से अग्रिम रूप से, फार्म-6 में दावा प्रस्तुत कर सकता है, और उस पर संबंधित अर्हक तिथि के संदर्भ में वर्ष की संबंधित तिमाही में विचार किया जाएगा तथा निर्णय लिया जाएगा।

 

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