Nagaland नागालैंड: पार्किंग शुल्क विनियमन पर 13 सितंबर की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, दीमापुर नगर परिषद (डीएमसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थुंगचनबेमो तुंगो ने शनिवार को अधिसूचित किया कि पार्किंग शुल्क अब दो घंटे के आधार पर वसूला जाएगा, जबकि पहले एक घंटे का शुल्क लिया जाता था। एक अन्य बदलाव में, आवासीय क्षेत्रों को पार्किंग शुल्क संग्रह से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, एजेंटों/संग्रहकर्ताओं को उचित सीरियल नंबर के साथ पार्किंग शुल्क पर्ची जारी करने का निर्देश दिया गया है। डीएमसी ने एजेंटों/संग्रहकर्ताओं से शालीनता बनाए रखने का भी आग्रह किया, साथ ही चेतावनी दी कि ड्यूटी पर नशे में पाए जाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।