Nagaland : दीमापुर पुलिस ने सीमा पर अशांति को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की
Nagaland नागालैंड : दीमापुर के पुलिस आयुक्त ने चुमौकेदिमा-पेरेन सीमा क्षेत्र में संघर्ष और अशांति की रिपोर्टों के जवाब में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।आईपीएस केविथुतो सोफी द्वारा जारी किए गए इस आदेश का उद्देश्य क्षेत्र में शांति भंग होने से रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।निर्देश में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और आग्नेयास्त्र, लाठी, खंजर, छुरे, लाठी, भाले और गुलेल सहित घातक हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह विशेष रूप से विहुतो गांव से खेहोई गांव और किएवी गांव तक राजमार्ग खंड के साथ-साथ चुमौकेदिमा-पेरेन सीमा बेल्ट पर लागू होता है।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगली सूचना तक लागू रहेगा।सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण, आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और इसे प्रेस विज्ञप्तियों तथा चुमौकेदिमा में सभी जिला प्रशासनों, डीसीपीएस, एडीसीपीएस, एसीपी और पुलिस स्टेशनों के कार्यालयों के नोटिस बोर्डों पर चिपकाए गए नोटिसों के माध्यम से जनता तक प्रसारित किया जाएगा।