DIMAPUR दीमापुर: दीमापुर के डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (DEO) डॉ. टिनोजोंगशी चांग ने नागरिकों से अपील की है कि वे फोटो वोटर लिस्ट (2026) के चल रहे रिविज़न के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) को पूरा सहयोग दें, ताकि जानकारी सही और पूरी हो। DIPR की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने 5 अगस्त 2026 को डिप्टी कमिश्नर और DEO दीमापुर के ऑफिस द्वारा विलेज काउंसिल और टाउन काउंसिल के सदस्यों के साथ वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के सिलसिले में बुलाई गई एक मीटिंग में यह बात कही।
इस मीटिंग में दीमापुर I, दीमापुर II और दीमापुर III विधानसभा क्षेत्रों के सभी विलेज और टाउन काउंसिल के चेयरमैन और हर इलाके से एक-एक गांव बूरा (GB) शामिल हुए। इसका मकसद बातचीत को आसान बनाना और रिविज़न प्रोसेस को ठीक से लागू करना था।
डॉ. चांग ने बताया कि BLOs अपने-अपने पोलिंग स्टेशन इलाकों में एन्यूमरेशन फॉर्म (EFs) बांटने और इकट्ठा करने के लिए 16 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक घर-घर जाएंगे। वोटरों से कहा गया कि वे आसानी से वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट साइज़ फोटो तैयार रखें।
DEO ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, विलेज काउंसिल, विलेज डेवलपमेंट बोर्ड (VDBs), GBs, कॉलोनी काउंसिल, वार्ड अथॉरिटी और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से भी अपील की कि वे BLOs की मदद करें, इस प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर प्रचार करें और निवासियों को वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान मौजूद रहने के लिए प्रोत्साहित करें।
मीटिंग को संबोधित करते हुए, दीमापुर के असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर तोशिमोंगबा लोंगचार ने SIR के शेड्यूल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 20 सितंबर, 2026 को जारी की जाएगी, जिसके बाद 20 सितंबर से 20 अक्टूबर, 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय होगा। दावों और आपत्तियों पर सुनवाई और उनके निपटारे का काम 18 नवंबर, 2026 तक चलेगा, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 22 नवंबर, 2026 को जारी की जाएगी। लिस्ट में सुधार के लिए क्वालिफाइंग तारीख 1 अक्टूबर, 2026 है।
लोंगचार ने यह भी कहा कि जिन वोटर्स के डेटा में मैपिंग की समस्या, गड़बड़ी या अंतर है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दस्तावेजों के साथ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) के सामने पेश होना पड़ सकता है।
जो नागरिक और जानकारी या मदद चाहते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे चुनाव आयोग की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें या ECINET प्लेटफॉर्म के ज़रिए चुनावी सेवाओं का लाभ उठाएं।