नागालैंड 2023: संघर्ष विराम बोर्ड ने एनएससीएन समूहों के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया
एनएससीएन समूहों के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया
कोहिमा: नागालैंड में सीजफायर सुपरवाइजरी बोर्ड ने राज्य विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान एनएससीएन के विभिन्न धड़ों पर किसी भी हथियार के साथ घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप (सीएफएमजी) और सीजफायर सुपरवाइजरी बोर्ड (सीएफएसबी) के अध्यक्ष के स्टाफ ऑफिसर टी मेरे ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने नागालैंड विधानसभा के चुनाव 27 फरवरी को कराने की घोषणा की है।
मेरे ने कहा कि राज्य सरकार और विभिन्न जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में हथियार रखने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। राज्य में शांतिपूर्ण प्रक्रिया और चुनाव सुनिश्चित करने के आवश्यक उद्देश्य के अनुरूप एनएससीएन के सभी गुटों की आवश्यकता है।
उन्होंने निर्देश दिए कि एक फरवरी (बुधवार) से हर तरह के हथियार ले जाने पर रोक लगा दी गई है, जबकि सुरक्षा स्थिति के आधार पर इसे उठाने की तिथि दो मार्च को मतगणना के बाद घोषित की जाएगी.
यह सूचित करते हुए कि विशेष संघर्ष विराम पहचान पत्र धारकों सहित सभी संवर्गों पर निर्देश लागू होते हैं, सोमवार को सीएफएमजी/सीएफएसबी के अध्यक्ष के कर्मचारी अधिकारी ने एनएससीएन संवर्गों से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
NSCN-IM ने 1997 में केंद्र के साथ युद्धविराम में प्रवेश किया, जबकि NSCN के कम से कम आठ और गुटों ने भी बाद में युद्धविराम में प्रवेश किया और नागा राजनीतिक मुद्दे के अंतिम समाधान के लिए बातचीत में भी लगे रहे।
नागालैंड विधानसभा का चुनाव 27 फरवरी को होना है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 फरवरी है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी।