Kohima जिले में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर सख्ती

Update: 2026-05-22 12:09 GMT

Nagaland नागालैंड: कोहिमा (नागालैंड)। कोहिमा जिले के डिप्टी कमिश्नर बी. हेनोक बुचेम ने गुरुवार को जिले के सभी गांवों को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर लागू पूर्ण प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से लागू नियमों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह प्रतिबंध होम डिपार्टमेंट (Home Department Nagaland) के 18 मई 2026 के नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट के 14 फरवरी 2026 के निर्देशों और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) रूल्स, 2021 के तहत लागू प्रावधानों के अनुरूप है। अधिकारियों ने राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी पहले के निर्देशों को भी दोहराया है।

डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी गांवों को सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उपयोग, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह रोक लागू करनी होगी और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में प्लास्टिक कैरी बैग शामिल हैं, चाहे वे हैंडल वाले हों या बिना हैंडल के और उनकी मोटाई या आकार कुछ भी हो। इसके अलावा प्लास्टिक से बने कटलरी जैसे प्लेट, कप, चम्मच, कांटे और स्ट्रॉ भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

इसके साथ ही स्टायरोफोम (थर्मोकोल) से बने सजावटी सामग्री पर भी रोक लगाई गई है। पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC), पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइनिन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग पर भी सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।

प्रशासन ने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना और स्थानीय स्तर पर कचरा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, बल्कि जल निकासी व्यवस्था और सार्वजनिक स्वच्छता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

स्थानीय प्रशासन ने सभी ग्राम निकायों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस प्रतिबंध के बारे में जानकारी दें और वैकल्पिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दें।

फिलहाल प्रशासन की ओर से निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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