नागालैंड विधान सभा, 2023 के आगामी आम चुनाव के लिए ईवीएम/वीवीपीएटी के रेंडमाइजेशन का पहला दौर 4 फरवरी को एनआईसी कॉन्फ्रेंस हॉल सोम में आयोजित किया गया था।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी एवं डीईओ) अजीत कुमार वर्मा ने ईवीएम/वीवीपीएटी प्रबंधन टीम की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी और पूर्ण सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक व्यक्ति का योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि यह केवल एक समयबद्ध कर्तव्य है।
डीसी और डीईओ अजीत कुमार वर्मा और मोन जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम/वीवीपैट के रेंडमाइजेशन के बाद, आवश्यक ईवीएम/वीवीपैट को संबंधित एसी को ईएमएस के माध्यम से आवंटित किया गया था।
इस बीच, डीसी, मोन ने मोन जिले के तहत सभी ग्रेड- IV कर्मचारियों को सूचित किया, जिन्हें चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया था कि ऐसे सभी ग्रेड- IV कर्मचारियों के लिए एक फरवरी को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को समझाने के लिए एक ब्रीफिंग सह प्रशिक्षण सत्र होगा। सोमवार को काउंसिल हॉल में सुबह 10 बजे 11 बजे।
सभी संबंधितों को निर्धारित ब्रीफिंग सह प्रशिक्षण सत्र में बिना चूके भाग लेने का निर्देश दिया गया है। डीसी ने चेतावनी दी कि चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त कोई भी सरकारी कर्मचारी निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने में विफल रहने पर चुनाव कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
जुन्हेबोटो
विधानसभा चुनाव के लिए वेबकास्टिंग और ऑफलाइन वीडियोग्राफी का प्रशिक्षण 6 फरवरी को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जुन्हेबोटो में चल रहा है। (डीआईपीआर)
आगामी आम चुनाव 2023 के दृष्टिगत सभी मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का द्वितीय चरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया गया है। 9 फरवरी (पुरुष) को पीठासीन अधिकारी और पहला मतदान जीएचएसएस; टाउन हॉल जुन्हेबोटो में पीठासीन अधिकारी और पहला मतदान 9 फरवरी (महिला), सुबह 10 बजे दूसरा मतदान और तीसरा मतदान (पुरुष) जीएचएसएस में 10 फरवरी सुबह 10 बजे और दूसरा मतदान और तीसरा मतदान (महिला) टाउन हॉल जुन्हेबोटो में 10 फरवरी को सुबह 10 बजे सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण में सकारात्मक रूप से उपस्थित होने को कहा गया है।
अस्थायी कार्यालयों की स्थापना पर ईसीआई दिशानिर्देश
14वें नागालैंड विधान सभा चुनाव, 2023 के आम चुनाव के संचालन के अनुसरण में और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अस्थायी कार्यालयों की स्थापना पर निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं।
डीआईपीआर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक या निजी संपत्ति या किसी धार्मिक स्थान या ऐसे धार्मिक स्थान के परिसर में या किसी शैक्षणिक संस्थान/अस्पताल से सटे किसी भी अतिक्रमण के माध्यम से ऐसा कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा और ऐसा कोई भी कार्यालय नहीं होगा। कार्यालय मौजूदा मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में खोला जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस तरह के कार्यालय में केवल एक पार्टी के झंडे और पार्टी के प्रतीकों / फोटो वाले बैनर को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी और उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार 4 फीट x 8 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए, आगे की शर्त के अधीन।
ऐसे कार्यालय की स्थापना और बैनर के उपयोग के लिए, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी, जो परमिट देते समय संबंधित एसपी/स्थानीय पुलिस से परामर्श करेंगे।