आइजोल: आइजोल जिला बावरहसाप नाज़ुक कुमार ने बुधवार को सेरलुई 'ए' ग्रेविटी वाटर सप्लाई योजना के निर्माण को मंजूरी दे दी, सेरलुई नदी में पत्थर, मिट्टी और लकड़ी डंप करना प्रतिबंधित है।
निषेध क्षेत्र :
1) कोई भी सेरलुई नदी के किनारे मिट्टी नहीं फेंकेगा।
2) नदी के किनारे पत्थर उत्खनन प्रतिबंधित है।
3) पेड़ों को नदी में नहीं बहाया जायेगा।
यह आदेश दो माह तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।