मिजोरम की विशेष अदालत ने एनआरएचएम के पूर्व निदेशक को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया
मिजोरम की विशेष अदालत ने एनआरएचएम
विशेष न्यायाधीश, आइजोल (मिजोरम) ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), आइजोल के तत्कालीन मिशन निदेशक डॉ. एन. मिजोरम सरकार को 6 लाख रुपये के जुर्माने के साथ एक साल की कैद की सजा भुगतनी होगी।
सीबीआई ने मिजोरम सरकार के अनुरोध पर दिनांक 31.01.2014 को नागरिक अस्पताल, आइजोल (मिजोरम) के उन्नयन के लिए 5.74 करोड़ रुपये (लगभग) की हेराफेरी के आरोप में मामला दर्ज किया था।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि डॉ. एन पल्लई, तत्कालीन मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आइजोल और लालसंगलियाना छाछुआक, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, मिजोरम ने 29,48,819/- रुपये की राशि का गबन किया था। जांच के बाद, सीबीआई ने दिनांक 30.09.2015 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश, आइजोल की अदालत में 29,48,819/- रुपये की हानि के लिए आरोप पत्र दायर किया।