मिजोरम 'अवैध प्रवासियों के लिए कोई जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं'
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं'
आइजोल: मिजोरम सरकार ने राज्य में अवैध अप्रवासियों और शरणार्थियों को तत्काल प्रभाव से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ एक आदेश जारी किया है.
"31 अक्टूबर, 2022 को अंतर-विभागीय समन्वय समिति के निर्णय के अनुसरण में, यह सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मिजोरम में शरण लेने वाले अवैध अप्रवासियों के जन्म और मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए, भले ही यह मिजोरम के भीतर हुई," राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग की नागरिक पंजीकरण शाखा द्वारा बुधवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है।
इसके अलावा, यदि पिछले वर्षों में इस तरह के आयोजनों का कोई पंजीकरण गलती से किया गया है, तो ऐसे सभी पंजीकरण और जारी किए गए प्रमाण पत्र एतदद्वारा रद्द कर दिए जाते हैं और तदनुसार जन्म/मृत्यु रजिस्टर से हटा दिए जाते हैं।