Mizoram : एनजीटी ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल न करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
Mizoram मिजोरम : राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के अपने बार-बार दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर मिजोरम राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।हरित निकाय ठोस एवं सीवेज प्रबंधन के संबंध में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन की स्थिति की निगरानी कर रहा है।5 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि अधिकरण ने राज्य को मार्च में नई छमाही अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य के अधिवक्ता ने रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने के बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं की।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ भी शामिल थे। पीठ ने कहा, "अधिकरण के बार-बार दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है।इसलिए, हम मिजोरम राज्य पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं, जिसे दो सप्ताह के भीतर अधिकरण के महापंजीयक के पास जमा करना है।" इसने राज्य के पर्यावरण सचिव को 13 फरवरी को वस्तुतः उपस्थित रहने का निर्देश दिया। न्यायाधिकरण ने कहा, "अगली सुनवाई की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले मिजोरम के मुख्य सचिव द्वारा अगली रिपोर्ट दाखिल की जाए।"