मिजोरम विधानसभा ने सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का किया विरोध

समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन

Update: 2023-02-15 14:20 GMT
आइजोल: मिजोरम विधानसभा ने देश में विवादास्पद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हुए मंगलवार को सर्वसम्मति से एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया.
एकमात्र भाजपा विधायक बीडी चकमा को छोड़कर, 39 सदस्यों ने राज्य के गृह मंत्री लालचमलियाना द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है।
आधिकारिक प्रस्ताव में कहा गया है, "इस सदन ने सर्वसम्मति से भारत में यूसीसी के अधिनियमन के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लिया। "
30 जनवरी को मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा की अध्यक्षता में मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) विधायक दल की बैठक में यूसीसी को लागू करने के लिए किसी भी कदम का विरोध करने के लिए एक प्रस्ताव लाने का संकल्प लिया गया था।
प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए, लालचमलियाना ने कहा कि यदि यूसीसी लागू होता है, तो यह देश को विघटित कर देगा क्योंकि यह धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, संस्कृतियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों की परंपराओं को समाप्त करने का एक प्रयास था, जिसमें मिज़ो भी शामिल है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यूसीसी को लागू करना भाजपा के मुख्य एजेंडे में से एक है, जिसने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया है।
उन्होंने कहा कि जब से संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार किया गया है तब से यूसीसी को लागू करने के कई प्रयास किए गए हैं लेकिन इसकी विवादास्पद प्रकृति के कारण अब तक लंबित हैं।
लालचमलियाना ने कहा कि यूसीसी को अधिनियमित करने के लिए एक निजी सदस्य विधेयक 9 दिसंबर को उच्च सदन में एक भाजपा सांसद द्वारा पेश किया गया था और अधिकांश सदस्य इसके अधिनियमन के पक्ष में थे।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून संसद में किसी भी समय लागू किया जा सकता है और यह अल्पसंख्यकों के धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानूनों, संस्कृतियों और परंपराओं को हाशिए पर या समाप्त करके पूरे भारत में एक समान कोड लागू करने के अलावा कुछ नहीं है।
गृह मंत्री ने कहा कि मिजोरम यूसीसी से प्रभावित नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 371 जी के तहत अपनी संस्कृतियों, प्रथागत कानूनों और धार्मिक प्रथाओं की रक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान है।
"हालांकि, यूसीसी का कार्यान्वयन समग्र रूप से भारत के लिए वांछनीय और स्वस्थ नहीं है," उन्होंने कहा।
संविधान का अनुच्छेद 371 जी, जो 1986 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौते का उपोत्पाद है, में कहा गया है कि मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, मिज़ो प्रथागत कानून और प्रक्रिया, नागरिक और आपराधिक न्याय के प्रशासन के संबंध में संसद का कोई अधिनियम शामिल नहीं है। मिजो प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय, भूमि का स्वामित्व और हस्तांतरण, मिजोरम पर तब तक लागू होगा जब तक कि राज्य विधानमंडल एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लेता।
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