FCRA संशोधन: मिज़ोरम CM ने उठाई JPC को भेजने की मांग

Update: 2026-08-10 11:08 GMT
Aizwal आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रस्तावित 'फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट' (FCRA) संशोधन बिल को 'संयुक्त संसदीय समिति' (JPC) के पास भेजा जाए। उन्होंने कहा कि कानून को अंतिम रूप देने से पहले इस पर व्यापक विचार-विमर्श ज़रूरी है।
लालदुहोमा ने बताया कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाल ही में हुई बैठक के दौरान राज्य सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों को लेकर अपनी चिंताएं ज़ाहिर की थीं।
मुख्यमंत्री के साथ मिजोरम के दो प्रमुख चर्च संगठनों - 'मिजोरम कोहरान ह्रुआइतु कमिटी' (MKHC) और 'काउंसिल ऑफ़ चर्चेज़ इन मिजोरम' (CCM) - के प्रतिनिधि भी थे। ये संगठन राज्य भर के कई ईसाई संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
लालदुहोमा के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने शाह के साथ प्रस्तावित कानून के प्रावधानों पर अपनी चिंताओं और सुझावों पर चर्चा की और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भी सौंपा
फेसबुक पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बिल को JPC के पास भेजने की फिर से अपील की। ​​उन्होंने कहा कि ऐसी प्रक्रिया से कानून पारित होने से पहले देश के विभिन्न हिस्सों और अलग-अलग हितधारकों की राय पर विचार करने का मौका मिलेगा।
लालदुहोमा ने कहा कि यह अनुरोध समावेशी और पारदर्शी नीति-निर्माण के हित में किया जा रहा है और उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस अपील पर विचार करेगी।
प्रस्तावित FCRA संशोधन मिजोरम में, खासकर उन चर्चों और नागरिक समाज संगठनों के बीच बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं जिन्हें विदेशी योगदान मिलता है। कई समूहों ने उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई है जिनसे उनके कामकाज और संपत्ति पर असर पड़ सकता है।
कांग्रेस ने भी लालदुहोमा से मिजोरम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने और प्रस्तावित संशोधनों का विरोध करने वाला प्रस्ताव पारित करने की अपील की है।
इस बीच, 'काउंसिल ऑफ़ चर्चेज़ इन मिजोरम' (CCM) - जिसमें 'प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ़ इंडिया' और 'बैपटिस्ट चर्च ऑफ़ मिजोरम' सहित नौ प्रमुख चर्च शामिल हैं - ने 11 अगस्त को आइजोल में विरोध रैली करने की घोषणा की है।
CCM के अध्यक्ष रेवरेंड डॉ. लालबियाकलियाना ने बताया कि रैली सुबह 10:30 बजे ज़ारकावट और सिकुलपुइकोन से एक साथ शुरू होगी। इसके बाद प्रतिभागी वनपा हॉल के बाहर इकट्ठा होंगे, जहाँ एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
चर्च संगठन ने खास तौर पर उस प्रस्तावित प्रावधान पर आपत्ति जताई है जिसके तहत, अगर किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है, तो विदेशी योगदान से हासिल की गई संपत्ति, ज़मीन और अन्य एसेट्स ज़ब्त किए जा सकते हैं। CCM ने इस प्रावधान को मौजूदा कानून के तहत मिली शक्तियों का बड़ा विस्तार बताया है।
चर्च संगठन ने एक 'डेज़िग्नेटेड अथॉरिटी' (निर्दिष्ट प्राधिकरण) बनाने के प्रस्ताव पर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस अथॉरिटी को चर्च और NGO की संपत्ति ज़ब्त करने और उसे निपटाने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं, और इसके लिए कोर्ट की मंज़ूरी या न्यायिक निगरानी की ज़रूरत नहीं होगी।
ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आए हैं जब मिज़ोरम FCRA में प्रस्तावित बदलावों पर और ज़्यादा बातचीत की मांग कर रहा है; राज्य सरकार, चर्च और राजनीतिक दल इन बदलावों के संभावित असर को लेकर चिंता जता रहे हैं।
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