लोंगलेंग जिले के जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करने के आदेश दिए
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को लागू
लोंगलेंग जिले के उपायुक्त एवं जिलाधिकारी धर्म राज ने लोंगलेंग जिले के तहत स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और सीओटीपीए 2003 की धारा 4 को लागू करने का आदेश दिया है.
यह आदेश स्कूली छात्रों और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा तंबाकू और तंबाकू युक्त अन्य उत्पादों के सेवन के संबंध में सामने आने वाले कई मामलों के मद्देनजर जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, सभी शिक्षण संस्थानों में धूम्रपान और तंबाकू चबाना सख्त वर्जित है और इसे सीओटीपीए 2003 के तहत धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी ने जिले के सभी शिक्षण संस्थानों को अपने-अपने स्कूलों में तत्काल प्रभाव से तंबाकू निरोधक प्रकोष्ठ शुरू करने का निर्देश दिया है। सभी स्कूलों को आगे निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल परिसर के 100 गज के भीतर स्थित तंबाकू बेचने वाली दुकानों या 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों और वर्दी में छात्रों को तंबाकू उत्पाद बेचने वाली किसी भी दुकान के खिलाफ जिला स्तरीय प्रवर्तन दस्ते को औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं।
सभी होटल, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थानों को अनिवार्य रूप से आवश्यक संकेतों के साथ अपने परिसर के भीतर धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि जितने भी अपराध होंगे उन पर 200-200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।