Mizoram शांति समझौते के 40 साल: हाई कोर्ट प्रावधान पर अब भी सवाल

चार दशक की शांति के बीच मिज़ोरम समझौते के अधूरे पहलुओं पर बहस

Update: 2026-06-25 02:16 GMT
Mizoram: 30 जून को ऐतिहासिक मिज़ोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर की 40वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले, मिज़ोरम रिसोर्स मोबिलाइज़ेशन कमेटी (MRMC) ने एक अलग हाई कोर्ट बनाने की अपनी मांग को फिर से तेज़ कर दिया है। इसे उस अहम समझौते को पूरी तरह लागू करने की दिशा में एक ज़रूरी कदम बताया जा रहा है, जिसने राज्य में दो दशकों से चल रहे उग्रवाद को खत्म किया था।
इस प्रस्ताव पर 23 जून को मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में MRMC की बैठक में चर्चा हुई। कमेटी ने कहा कि एक अलग हाई कोर्ट बनाना 1986 के शांति समझौते के तहत सोचे गए प्रावधानों में से एक था। उन्होंने कहा कि इसके बनने से न्याय तक पहुंच आसान होगी और समझौते के तहत किए गए वादों को पूरा करने में मदद मिलेगी। कमेटी ने यह भी बताया कि प्रशासनिक सुधारों पर MRMC की सब-कमेटी ने पहले ही 27 मई, 2025 को एक अलग हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश की थी।
कमेटी के अनुसार, इस मामले पर पहले कानून और न्यायिक विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा हो चुकी है। यह भी बताया गया कि प्रस्तावित संस्थान के लिए पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध है।
कमेटी ने माना कि एक अलग हाई कोर्ट न केवल मिज़ोरम के लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को आसान बनाएगा, बल्कि लंबे समय में सरकारी खर्च को भी कम कर सकता है।
40 साल पुराना शांति समझौता
30 जून, 1986 को भारत सरकार और मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) के बीच हुए मिज़ोरम शांति समझौते को भारत के सबसे सफल शांति समझौतों में से एक माना जाता है। इस समझौते ने सालों से चल रहे सशस्त्र उग्रवाद को खत्म किया और 1987 में मिज़ोरम के पूर्ण राज्य बनने का रास्ता साफ किया। समझौते के अनुसार, भारत सरकार ने मिज़ोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा किया और राज्य आधिकारिक तौर पर 20 फरवरी, 1987 को भारत का 23वां राज्य बन गया।
राज्य का दर्जा मिलने के साथ-साथ, संविधान (तिरेपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 के ज़रिए अनुच्छेद 371G जोड़ा गया, जिससे मिज़ोरम को विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिली। यह आर्टिकल राज्य की अनोखी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है। यह पक्का करता है कि धार्मिक या सामाजिक रीति-रिवाजों, मिज़ो पारंपरिक कानूनों, मिज़ो पारंपरिक कानूनों के अनुसार दीवानी और आपराधिक न्याय के प्रशासन, और ज़मीन के मालिकाना हक और ट्रांसफर से जुड़े संसद के कानून मिज़ोरम में तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक राज्य की विधानसभा उन्हें मंज़ूरी न दे दे।
इस समझौते पर तत्कालीन मिज़ोरम के मुख्य सचिव लालखामा, भारत सरकार के गृह सचिव आर.डी. प्रधान और मिज़ो नेशनल फ्रंट के नेता लालडेंगा ने हस्ताक्षर किए थे।
समझौते के वे वादे जो पूरे नहीं हुए
हालांकि, 1986 के शांति समझौते की कुछ अहम बातें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। सबसे खास बात यह है कि समझौते में कहा गया था कि अगर मिज़ोरम चाहे तो उसका अपना हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन राज्य अभी भी गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी काम करता है। इस वजह से, लगभग चार दशकों से एक पूर्ण राज्य होने के बावजूद, मिज़ोरम भारत के उन चार राज्यों में से एक है जिनका अपना अलग हाई कोर्ट नहीं है। यह देरी तब और भी साफ दिखती है जब इसकी तुलना मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे पड़ोसी राज्यों से की जाती है, जिन्हें 2013 में अपने-अपने हाई कोर्ट मिल गए थे।
अलग हाई कोर्ट का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है। जुलाई 2023 में, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संसद को बताया कि केंद्र के पास मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश से अलग हाई कोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
राज्यसभा में वरिष्ठ वकील और सांसद पी. विल्सन के एक सवाल का जवाब देते हुए, कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ही असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए साझा हाई कोर्ट के तौर पर काम कर रहा है।
मंत्रालय के जवाब में बताया गया कि नागालैंड ने 7 अप्रैल, 2021 को राज्य कैबिनेट के उस फैसले की जानकारी दी थी जिसमें अलग हाई कोर्ट बनाने की मांग की गई थी। इसमें यह भी कहा गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलग हाई कोर्ट बनाने के लिए 'नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ (रीऑर्गनाइज़ेशन) एक्ट, 1971' में संशोधन की ज़रूरत होगी, जो गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
इसके उलट, कई सालों की राजनीतिक पैरवी के बाद 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग-अलग हाई कोर्ट दिए गए, जबकि सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने के समय से ही अपना हाई कोर्ट मिला हुआ है। भारत के 28 राज्यों में से 24 राज्यों में अब अलग-अलग हाई कोर्ट हैं।
2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में हाई कोर्ट बनने से वे गुवाहाटी हाई कोर्ट से अलग हो गए, जो पहले पूर्वोत्तर के सभी सात राज्यों के लिए काम करता था।
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