Guwahati गुवाहाटी: स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेघालय में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया है, जिसमें छात्रों को ले जाने वाले वाहनों पर बैठने की क्षमता प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
यह कदम सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।आदेश के अनुसार, सभी स्कूल बसों और तिपहिया वाहनों को ओवरलोडिंग की निगरानी और रोकथाम के लिए अंदर और बाहर दोनों जगह अपनी क्षमता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।स्कूलों को निर्दिष्ट क्षमता सीमाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया गया है।इस पहल का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना और परिवहन के दौरान छात्रों की भलाई सुनिश्चित करना है।