राज्य चुनाव विभाग को मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश
राज्य चुनाव विभाग को मतदान
भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने मेघालय राज्य चुनाव विभाग को मतदान के दिन मतदान केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), एफआर खारकोंगोर ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि लाने की अनुमति नहीं है जिसे मतदान केंद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि केवल ऑब्जर्वर/माइक्रो ऑब्जर्वर, पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें अपने उपकरणों को साइलेंट मोड में रखना होगा।
सीईओ ने उल्लेख किया है कि वोट डालने के दौरान मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन के किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना है।
मेघालय में विधान सभा चुनाव 27 फरवरी 2023 को निर्धारित हैं जबकि वोटों की गिनती की जाएगी और परिणाम 2 मार्च 2023 को घोषित किए जाएंगे