Meghalaya में नए कानून के तहत 93,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक पंजीकृत

Update: 2025-07-24 08:12 GMT
SHILLONG शिलांग: अधिकारियों ने बताया कि राज्य के बाहर से आए 93,000 से ज़्यादा मज़दूरों ने मेघालय में एक नए क़ानून के तहत अपना पंजीकरण कराया है, जिसका उद्देश्य उनकी पहचान करना और उनकी सुरक्षा व कल्याण सुनिश्चित करना है।
यह पंजीकरण अभियान मेघालय प्रवासी मज़दूर पहचान, पंजीकरण (सुरक्षा और संरक्षा) अधिनियम, 2020 के तहत चलाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि 2024 तक, इस अधिनियम के तहत कुल 93,282 प्रवासी मज़दूर पंजीकृत हो चुके हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि ज़िलों में, पूर्वी खासी हिल्स में सबसे ज़्यादा 41,242 पंजीकरण हुए हैं, इसके बाद पूर्वी जयंतिया हिल्स में 29,932 पंजीकरण हुए हैं।
अन्य आंकड़ों में री-भोई (10,138), पश्चिम खासी हिल्स (3,820), पश्चिम जयंतिया हिल्स (3,575), दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स (2,858), पश्चिम गारो हिल्स (782), उत्तर गारो हिल्स (372), दक्षिण गारो हिल्स (326), पूर्व गारो हिल्स (183) और दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स (55) शामिल हैं।
अधिकारी ने बताया कि 2021 में शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया राज्य में प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी।
पंजीकरण के लिए 50 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाता है और श्रमिकों को हर छह महीने में अपने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है।
श्रम विभाग ने अकेले 2024 में पंजीकरण शुल्क के रूप में कुल 93.28 लाख रुपये एकत्र किए हैं।
हाल ही में, राज्य विधानसभा ने अधिनियम में एक संशोधन पारित किया, जिसके तहत नियमों का पालन न करने पर जुर्माने की राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई।
अधिकारी ने बताया कि संशोधन में अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) का उपयोग करके प्रवासी श्रमिकों की कड़ी जांच का भी प्रावधान है। (पीटीआई)
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