Meghalaya: कांग्रेस विधायकों के TMC में मेघालय अध्यक्ष ने विलय को दी मान्यता
मेघालय अध्यक्ष ने विलय को दी मान्यता
मेघालय विधानसभा अध्यक्ष (Meghalaya Assembly Speaker), मेतबा लिंगदोह ने कांग्रेस के 12 विधायकों के तृणमूल कांग्रेस में विलय को मान्यता दे दी है। आदेश में अध्यक्ष ने कहा कि 12 विधायकों के विलय को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत प्रदान किया गया है।
लिंगदोह (Metbah Lyngdoh) ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता, विधायक और कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता डॉ. एम. अम्पारीन लिंगदोह द्वारा दायर सभी 12 याचिकाओं और सभी 12 प्रतिवादियों से प्राप्त टिप्पणियों की विस्तार से जांच करने के बाद, वह संतुष्ट थे कि विलय भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 4 के तहत मान्य है, और अयोग्यता को आकर्षित नहीं करता है।
मेघालय विधानसभा अध्यक्ष (Metbah Lyngdoh) ने कहा कि "मुझे विधायक डॉ. एम. अम्पारीन लिंगदोह द्वारा दायर याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिलती है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।"
कांग्रेस (Congress) ने शुरुआत में 29 नवंबर को TMC के साथ विलय को चुनौती देने वाले 10 विधायकों के खिलाफ पहली याचिका दायर की थी। बाद में 10 दिसंबर को चार्ल्स पनग्रोप और शीतलांग पाले के खिलाफ दूसरी याचिका दायर की गई।
तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए 12 कांग्रेस विधायक डॉ. मुकुल संगमा, मार्थन संगमा, जिमी डी. संगमा, लाजर एम. संगमा, मियानी डी. शिरा, एच.एम. शांगप्लियांग, जॉर्ज बी. लिंगदोह, विनर्सन डी. संगमा, दिक्कांची डी. शिरा, जेनिथ एम. संगमा, चार्ल्स पनग्रोप, और शीतलांग पेल।