SHILLONG शिलांग: मेघालय के सैकड़ों गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर असर डालने वाले एक व्यापक निर्देश में, शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर छह महीने के भीतर औपचारिक मान्यता नहीं मिली, तो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए, विभाग ने अनिवार्य मंज़ूरी के बिना चल रहे संस्थानों के लिए चेतावनी जारी की है।
"सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (आरटीएफ) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुपालन में, वर्तमान में बिना औपचारिक मान्यता के चल रहे सभी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे फॉर्म 1 भरकर संबंधित जिला स्कूल शिक्षा अधिकारियों (डीएसईओ) को मान्यता के लिए आवेदन करें," मेघालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता निदेशक, एमसीएस, बंतेइलंग जे. खरशंडी ने घोषणा की।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों को नोटिस जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक मान्यता प्राप्त करनी होगी। खरशंडी ने चेतावनी दी, "निर्धारित समय सीमा के भीतर मान्यता प्राप्त न होने पर स्कूल को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद उसे संचालन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"