Meghalaya हाईकोर्ट ने पूर्वी खासी हिल्स में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई

Update: 2025-02-08 10:39 GMT
EAST KHASI HILLS   ईस्ट खासी हिल्स: मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लैतुमखरा के लोअर न्यू कॉलोनी क्षेत्र और उसके आसपास तथा पूरे ईस्ट खासी हिल्स जिले में पेड़ों की कटाई को अस्थायी रूप से निलंबित कर दे। यह निर्देश एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान आया, जिसका उद्देश्य अवैध या अनुचित वृक्ष कटाई प्रथाओं को रोकना था।
मुख्य न्यायाधीश इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति वनलुरा डिएंगदोह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को वृक्ष कटाई के लिए सभी लंबित आवेदनों का खुलासा करने का आदेश दिया। आवेदनों को मेघालय वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 और मेघालय वृक्ष (संरक्षण) नियम, 1976 के अनुसार सख्ती से संसाधित और हल किया जाना चाहिए।
अदालत ने सरकार को प्रत्येक आवेदन की स्थिति, अपनाई गई प्रक्रियाओं और किसी भी लंबित अनुरोध के परिणाम का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सरकार को यह जानकारी दाखिल करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया है, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू की गई नगर वन योजना (एनवीजे) योजना पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाती है और शहरी वानिकी को प्रोत्साहित करती है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना पेड़ों की कटाई कर रहा है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 5 मार्च, 2025 को निर्धारित की गई है।
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