मेघालय हाई कोर्ट ने ट्रकों में ओवरलोडिंग रोकने में विफल रहने पर राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है. कोर्ट ने जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि किसी भी ओवरलोड ट्रक की भौतिक जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अदालत ने राज्य से ओवरलोडिंग के खतरे को रोकने के लिए उचित निवेश करने को कहा है।
इसने राज्य से ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए वेटब्रिज तैनात करने को भी कहा है। कोर्ट ने राज्य की निष्क्रियता पर निराशा जताते हुए कहा कि कई रिपोर्ट्स के बावजूद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है।
इसने कहा कि राज्य के पहाड़ी इलाके और लगातार बारिश खतरे की जांच के लिए उचित निवेश नहीं करने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि राज्य के कई हिस्सों में, बोल्डर और रेत को बांग्लादेश ले जाने वाले वाहनों को बिना किसी जांच के चलने की अनुमति है। इसके अलावा यह बताया गया कि एक समय में सैकड़ों ट्रक खड़े होते हैं उनमें से कोई भी वजन मानदंडों का पालन नहीं करता है।
उम्मीद है कि जमीन पर कुछ वास्तविक कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने राज्य को अगले चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। मामला 3 मई, 2023 का है।
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