Meghalaya हाईकोर्ट ने शिलांग नगर निगम बोर्ड को कुत्तों के लिए

Update: 2025-02-12 10:59 GMT
SHILLONG    शिलांग: मेघालय उच्च न्यायालय ने शिलांग नगर निगम बोर्ड को 30 दिनों के भीतर गली के कुत्तों के लिए आश्रय स्थल का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी और न्यायमूर्ति वनलुरा डिएंगदोह की खंडपीठ ने कहा कि शिलांग नगर निगम बोर्ड को गली के कुत्तों को रखने के लिए आश्रय स्थल के निर्माण के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था और उसने 5 फरवरी, 2025 को एक हलफनामा दायर किया।
अदालत ने कहा, "इस हलफनामे से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के पास कुत्तों के लिए एक आश्रय स्थल है और नगर निगम बोर्ड ने उनके द्वारा पकड़े गए जानवरों को रखने के लिए उनसे संपर्क किया था।" न्यायालय ने कहा कि बोर्ड के 3 जनवरी, 2025 के पत्र के जवाब में विभाग के निदेशक ने 16 जनवरी, 2025 के पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया था कि आश्रय स्थल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बोर्ड को दी गई है, न कि राज्य को और उक्त सुविधा का उपयोग पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किया जा रहा है।
न्यायालय ने कहा, "हालांकि, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि नगर निगम बोर्ड ने इसके तुरंत बाद एक कुत्ता आश्रय गृह के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की और एक पक्ष के पक्ष में अनुबंध प्रदान किया, और आश्रय स्थल का निर्माण शुरू हो गया है, जिसके अगले 30 दिनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।"
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