Meghalaya हाईकोर्ट ने राज्य भर के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध

Update: 2024-08-17 07:02 GMT

Meghalaya मेघालय: उच्च न्यायालय ने राज्य भर के मंदिरों और दुकानों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध restrictions लगा दिया है। मुख्य न्यायाधीश एस वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने टेट्रा पैक कार्टन की शुरूआत की भी वकालत की, जो मुख्य रूप से कागज से बने होते हैं और प्लास्टिक की जगह लेने के लिए एक प्रभावी विकल्प हो सकते हैं। प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए लड़ाई है। शुक्रवार को मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एक आदेश में कहा, "शुरुआत में, इस तरह के कदम मंदिर परिसर से शुरू किए जा सकते हैं। मंदिर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूजा स्थलों में और उसके आसपास प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग न हो।" पीठ ने कहा, "सभी मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, ताकि अगर कोई मंदिर के अंदर प्लास्टिक ले जाता है, तो उसे कुछ हद तक रोका जा सके।

" पीठ ने दुकानों पर प्लास्टिक की थैलियों के भंडारण और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा।

पीठ ने कहा, "यदि किसी दुकान में प्लास्टिक की थैलियां रखी पाई जाती हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया Fined जाना चाहिए और यदि यह प्रथा जारी रहती है, तो ऐसी दुकानों को बंद करके सील कर दिया जाना चाहिए।" राज्य सरकार को सतर्क रहने का निर्देश देते हुए पीठ ने यह भी आदेश दिया कि प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रवेश स्तर पर ही रोक दिया जाए। पीठ ने कहा, "सभी दुकानों में समय-समय पर छापेमारी की जानी चाहिए और मेघालय सरकार को मेघालय राज्य में प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने के बारे में सोचना चाहिए।" पीठ ने कहा कि कानून के सख्त क्रियान्वयन से समाज से प्लास्टिक को खत्म करने में मदद मिलेगी। सिंगापुर में कड़े कानूनों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि जो भारतीय अपने देश में फर्श पर कूड़ा फेंकता है, उसे उस देश में निर्दिष्ट कूड़ेदान में ही कूड़ा डालना पड़ता है। पीठ ने कहा, "प्लास्टिक के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाने के अलावा सख्त निषेधात्मक उपाय और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाना ही समाज से प्लास्टिक को खत्म करने का एकमात्र समाधान है।" उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है।


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