Meghalaya मेघालय : मेघालय सरकार ने सख्त चेतावनी जारी की है कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा अभी भी अवैध है और कानून द्वारा दंडनीय है। 29 अगस्त, 2024 की एक प्रेस विज्ञप्ति में, सोहरा सिविल सब डिवीजन के उप मंडल अधिकारी ने "मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013" के निरंतर प्रवर्तन पर जोर दिया।विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण या कोई भी एजेंसी अस्वास्थ्यकर शौचालय का निर्माण नहीं करेगी, या सीधे या परोक्ष रूप से किसी मैनुअल स्कैवेंजर को नियुक्त या नियोजित नहीं करेगी।" यह आगे स्पष्ट करता है कि इस तरह के काम में पहले से कार्यरत कोई भी व्यक्ति "मैनुअल स्कैवेंजिंग करने के किसी भी दायित्व, व्यक्त या निहित, से तुरंत मुक्त हो जाएगा।"
यह पुष्टि 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जवाब में की गई है और इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई की अमानवीय प्रथा को खत्म करना है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति द्वारा "सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई" तक फैला हुआ है।अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, अधिकारियों ने उल्लंघन के लिए कठोर दंड की रूपरेखा तैयार की है। विज्ञप्ति में चेतावनी दी गई है कि "अधिनियम का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या दो लाख रुपये तक का जुर्माना या पहली बार उल्लंघन करने पर दोनों हो सकते हैं।" बार-बार उल्लंघन करने वालों को और भी कठोर परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें "पांच साल तक की कैद या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।"
सरकार नागरिकों से प्रवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान कर रही है। विज्ञप्ति में जनता से आग्रह किया गया है कि वे "मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को काम पर रखे जाने के मामलों की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं।"