मेघालय कैबिनेट ने बुधवार को मेघालय लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के सेवा नियमों को अधिसूचित किया।
मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि एमपीएससी दशकों से कार्यरत है लेकिन इसमें कर्मचारियों के लिए सेवा नियम नहीं थे, इसलिए आज कैबिनेट ने आखिरकार एमपीएससी के सेवा नियमों को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट ने मेघालय मेडिकल काउंसिल अधिनियम 1987 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश भी पारित किया।
“जैसा कि आप जानते हैं कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई हुआ करती थी और मेघालय मेडिकल काउंसिल अधिनियम में, एमसीआई शब्द अभी भी था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एमसीआई को बदल दिया गया है और अब यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है। और उस विशेष शब्द को अधिनियम में संशोधित करना पड़ा और वह संशोधन आज कैबिनेट में किया गया और मंजूरी दे दी गई, ”संगमा ने कहा।