मेघालय : टैक्सी सेवाओं के रूप में चलने वाले दोपहिया के चलने पर लगा प्रतिबंध

Update: 2022-07-09 11:54 GMT

गुवाहाटी: मेघालय परिवहन विभाग ने शिलांग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से टैक्सी सेवाओं के रूप में चलने वाले दोपहिया (बाइक और स्कूटर) के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पूर्वी खासी हिल्स के जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से टैक्सी सेवाओं के रूप में चलने वाले दोपहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बोर्ड के कार्यालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, "मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 66 की उप-धारा (1) के अनुसार, टैक्सी सेवा के रूप में काम करने वाले दोपहिया वाहन ऑनलाइन या ऑफलाइन विधि का लाभ उठा रहे हैं जैसे रैपिडो, उबर आदि, मोटरसाइकिल के उपयोग के साथ यात्रियों को फेरी लगाने के उद्देश्य से चलने के लिए प्रतिबंधित हैं।
मेघालय : टैक्सी सेवाओं के रूप में चलने वाले दोपहिया के चलने पर लगा प्रतिबंध
अधिसूचना में आगे लिखा गया है, "उक्त अधिनियम के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी"। हालांकि इस फैसले की शिलांग में तीखी प्रतिक्रिया हुई है।
थमा यू रंगली जुकी (टीयूआर) ने जिला परिवहन अधिकारी द्वारा एप आधारित बाइक टैक्सियों के लिए मोटरसाइकिलों के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है। "ऐसे समय में जब बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ऐसे ऐप-आधारित टैक्सी सेवा कई बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की तरह आई है। इससे युवा रोजी-रोटी कमाने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए, हम इस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं।"


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