मेघालय: लड़की पर यौन उत्पीड़न के लिए 2 को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

लड़की पर यौन उत्पीड़न

Update: 2023-07-20 07:50 GMT
शिलांग: एक लड़की पर यौन उत्पीड़न के एक मामले के संबंध में, एक विशेष न्यायाधीश ने दो अपराधियों को कड़ी सजा देने का आदेश दिया है.
मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के नोंगस्टोइन में एक विशेष न्यायाधीश (POCSO) की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत ने शैबोरलांग नोंगसीज और जुडोनलांग खरबानी को अपराध का दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। घटना को अंजाम देने वालों पर 30000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
17 वर्षीय पीड़िता के पिता द्वारा घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के बाद मामला नोंगस्टोइन में दर्ज किया गया था और नोंगस्टोइन महिला पुलिस स्टेशन द्वारा इसकी जांच की गई थी।
इस बीच, असम के डिब्रूगढ़ की एक 22 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि देश के एक अलग राज्य में नौकरी का वादा करने के बाद उसे शादी के लिए मजबूर किया गया।
घटना हरियाणा के जिंद जिले की है. डिब्रूगढ़ की रहने वाली महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी जान-पहचान डिब्रूगढ़ में ही लक्ष्मी नाम की महिला से हुई थी. उसने बताया कि वह किसी बलजीत की पत्नी है और उसके लिए नौकरी ढूंढने के बहाने उसे हरियाणा के जींद ले गई। लेकिन बाद में उसे कविता नामक व्यक्ति को बेच दिया, जो क्षेत्र की शिवालिक कॉलोनी के एक हरिनिवास की पत्नी थी। उसने यह भी बताया कि उसे 25000 रुपये में बेच दिया गया था। इसके बाद कविता ने उसे 3 जून को संदीप उर्फ काला नामक व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया।
पीड़िता ने यह भी बताया कि वह किसी तरह आरोपियों के कब्जे से भागने में सफल रही और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज किया गया। मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर लक्ष्मी, कविता और संदीप के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी आदि आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस संबंध में जांच भी शुरू कर दी गई है.
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