ईस्ट खासी हिल्स के जिलाधिकारी ने पुलिस बाजार और जेल रोड में सड़क किनारे धारदार सामान जैसे छुरी, चाकू आदि की खुली बिक्री पर रोक लगा दी है.
यह सूचित करते हुए कि उपरोक्त वस्तुओं की बिक्री केवल दुकानों के अंदर बंद प्रदर्शन के तहत की जा सकती है, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा, "इस तरह की खुली बिक्री और नुकीले औजारों का प्रदर्शन खतरा पैदा कर सकता है क्योंकि उन्हें बदमाशों द्वारा उठाया जा सकता है और दुकानदारों और पैदल चलने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। "