पश्चिम गारो हिल्स जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने सभी मांस विक्रेताओं, कसाई और बाजार समितियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि "पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960" और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उपभोग के लिए उठाए गए किसी भी जानवर को न तो मारा जाए और न ही काटा जाए। गौ ज्ञान फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य (2021 की जनहित याचिका संख्या 2) के मामले में मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, इसके तहत बनाया गया है।
आदेश में आगे कहा गया है कि "पशु परिवहन नियम 1978" के नियम 56 और नियम 64 से 73 के अनुसार पशुओं के परिवहन के लिए विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए, जो विशेष विभाजन, विरोधी पर्ची सामग्री, गद्दी सामग्री के उपयोग के लिए कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पशु चिकित्सा किट, पानी और अन्य आपूर्ति के लिए भंडारण स्थान, साथ ही पारगमन के दौरान जानवरों को चोट या असुविधा को रोकने के लिए अन्य सावधानियां।
इसके अलावा, आदेश में यह भी कहा गया है कि सड़क के किनारे स्टालों पर उचित बाड़े या लपेटे बिना जानवरों के अंगों या मांस का कोई खुला प्रदर्शन नहीं होगा और सभी बूचड़खानों और मांस स्टालों पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट का उचित निपटान होना चाहिए।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से वेस्ट गारो हिल्स जिले में प्रभावी होगा। प्राधिकरण के अपने संबंधित क्षेत्रों के भीतर, गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) के सचिव, वेस्ट गारो हिल्स तुरा के जिला पशुपालन और पशु चिकित्सा अधिकारी, और तुरा नगरपालिका बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सख्त अनुपालन को लागू करेंगे।