शिलांग: नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लागू होने के बाद मेघालय में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू करने की मांग ने नई गति पकड़ ली है।
हालाँकि, सीएए पहाड़ी राज्य के बड़े हिस्से पर लागू नहीं होता है, विभिन्न नागरिक समूहों ने "घुसपैठियों" की आमद को रोकने के लिए मेघालय में आईएलपी शुरू करने की मांग की है।
मेघालय में हिनीवट्रेप यूथ काउंसिल (एचवाईसी) के अध्यक्ष, रॉय कुपर सिन्रेम ने आईएएनएस को बताया, “आदिवासी क्षेत्रों को सीएए से छूट दिए जाने के बावजूद, तथ्य यह है कि पूरा मेघालय राज्य भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत नहीं है। राज्य की राजधानी शिलांग शहर के कुछ हिस्से अभी भी ऐसे हैं, जहां छठी अनुसूची के नियम लागू नहीं होते हैं और जहां बड़ी संख्या में आप्रवासी आबादी रहती है।
उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति इन क्षेत्रों में प्रवास कर सकते हैं और फिर सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सिन्रेम ने कहा, “हमें इस बात की भी चिंता है कि मेघालय अन्य राज्यों, खासकर असम से आने वाले फैलाव से प्रभावित होगा। हमें चिंता है कि छूट अप्रभावी होगी और यदि राज्य में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं है तो राज्य में लोगों का अनुचित प्रवाह हो सकता है।
उनके अनुसार, इस स्पिलओवर प्रभाव के खिलाफ एकमात्र बचाव मेघालय में सीएए की पूर्ण छूट के साथ-साथ आईएलपी प्रणाली की तत्काल शुरूआत है।
मेघालय में तीन नागरिक निकायों - हिनीवट्रेप यूथ काउंसिल (एचवाईसी), जैन्तिया नेशनल काउंसिल (जेएनसी) और कन्फेडरेशन ऑफ री भोई पीपल (सीओआरपी) ने राज्य में आईएलपी लाने के लिए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को एक ज्ञापन सौंपा।
विशेष रूप से, दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पारित होने के बाद, मेघालय राज्य विधानसभा ने राज्य में आईएलपी शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। हालाँकि, मामला अभी भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास लंबित है।
पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और आईएलपी की मांग रखी थी. उन्होंने कहा था, ''अपने मूल लोगों की रक्षा के लिए हमें राज्य में आईएलपी की जरूरत है. मैंने प्रधानमंत्री को इस बारे में अवगत कराया है और उन्होंने हमारी चिंता को धैर्यपूर्वक सुना।''
कई नागरिक निकाय, छात्र संगठन पिछले कुछ वर्षों से मेघालय में आईएलपी शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
ILP एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है जो सीमित अवधि के लिए कुछ क्षेत्रों में आवाजाही के लिए जारी किया जाता है। लोगों को चार पूर्वोत्तर राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर की यात्रा के लिए आईएलपी की आवश्यकता होती है।